नेशनल लोक अदालत में विद्युत विभाग द्वारा धारा 135 के तहत लंबित प्रकरण पर छूट
शिवपुरी, 26 फरवरी 2025/ नेशनल लोक अदालत 8 मार्च को आयोजित की जाएगी। इस लोक अदालत में विद्युत विभाग द्वारा विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 135 के तहत लंबित प्रकरण पर छूट दी जा रही है।
इसके तहत समस्त घरेलू उपभोक्ता समस्त कृषि उपभोक्ता 5 किलो वाट तक के गैर घरेलू उपभोक्ता तथा 10 हॉर्स पावर तक के औद्योगिक उपभोक्ताओं को विद्युत क्षतिपूर्ति राशि 10 लाख रुपए तक की आकलित सिविल दायित्व पर प्रि लिटिगेशन प्रकरण में 30% तथा लिटिगेशन प्रकरण में 20% की छूट दी जा रही है। विद्युत विभाग द्वारा अपील की गई है कि विद्युत चोरी के प्रकरणों में अधिक से अधिक उपभोक्ता उक्त योजना का लाभ लेने हेतु लोक अदालत में उपस्थित होकर लाभ लें।
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