चक्का जाम करने वालों के खिलाफ दर्ज होगा अपराधिक प्रकरण शस्त्र लाइसेंस होगा निरस्त - एडिशनल एसपी संजीव मूले
शिवपुरी।चक्काजाम किये जाने पर बामौरकला व कोलारस थाने पर प्रकरण दर्ज हुए है प्रायः देखने में आ रहा है कि किसी भी तरह की कोई आपराधिक घटना घटित होती है तो जनता द्वारा तत्काल चक्काजाम कर दिया जाता है जबकि उस घटना के संबंध में वैधानिक कार्यवाही कर ली जाती है चक्काजाम करना गंभीर आपराधिक श्रेणी में आता है इससे आम जनता, महिला, बच्चे परेशान होते है यहा तक की गंभीर बीमार एवं घायल व्यक्त्ति की जान भी जा सकती है भविष्य में जिले में कही भी चक्काजाम किया जावेगा तो उसमें संबंधितो पर आपराधिक प्रकरण दर्ज कर वैधानिक कार्यवाही की जायेगी। यदि किसी की कोई विधिवत मांग है तो वह अपना ज्ञापन या आवेदन के साथ वरिष्ठ अधिकारियों से चर्चा कर सकते है।
भविष्य में यदि कही चक्काजाम किया जाता है तो उसकी विधिवत रिकार्डिंग की जाकर व्यक्ति आरोपित किये जायेगे। इसमें से यदि शस्त्र लायसेन्सी है तो उनके लायसेन्स निरस्त करने की कार्यवाही की जायेगी एवं चक्का जाम का आपराधिक प्रकरण दर्ज होने पर नौकरी में पासपोर्ट, शस्त्र लायसेंस आदि शासकीय सुविधाओं का लाभ प्राप्त नही हो सकेगा।
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