शिवपुरी पुलिस द्वारा अपराध की विवेचना मे सफलता, थाना बैराड़ के अपराध क्र. 46/22 धारा-302,394 भादवि मे माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी शिवदयाल पुत्र गनेशा जाटव को आजीवन कारावास एवं कुल-5000/- रुपये के अर्थदण्ड से दंडित किया गया है ।
घटना का संक्षिप्तव विवरण - अभियोजन की घटना इस प्रकार है कि, दिनांक-27.01.2022 के दोपहर करीव 11:00 -12:00 बजे उसकी पत्नी पंखोबाई घर से चारा लाने की कहकर उसके चक वाले खेत पर गयी थी, वह रोजाना चारा लेकर शाम 5 बजे घर पर पहुंच जाया करती थी किन्तु उस दिन नहीं पहुची , उन्होंने शाम 6:00 बजे तक इंतजार किया फिर अपने भतीजे पूरत , शिवराज, व पडौसी सीता यादव को बताया, तब उन लोगो ने गांव अन्य लोगो को बुला लिया और उसकी पत्नी को ढूढने खेत की तरफ चले गये , और लगभग शाम 7:00 बजे चक्क् वाले खेत पर उसकी पत्नी की लाश दिखी , तब उसने देखा की उसकी पत्नी बीच खेत मे मृत अवस्था में पडी है उसके सिर माथे पर गंभीर चोट के निसान है तथा पास में ही एक बडा सा पत्थर लगभग 10 किलो का पडा है जिस पर खून के निशान है तथा उसकी पत्नी के पैरो से चांदी के कडे तथा नाक में सोने का फूल पहने थी वह नहीं थें । उसकी पत्नी की किसी ने हत्या कर उसके शरीर से जेवर लूट कर ले गया । फरियादी ने उक्त रिपोर्ट थाना बैराड जिला शिवपुरी के अन्तर्गत देहाती नालसी लेखबद्व करायी जिसकी असल कायमी थाना बैराड के अपराध क्रमांक 46/2022 धारा 302,394 भा.द.वि. एवं 11/13 एम.पी.डी.व्ही.पी.के पर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी गयी । उक्तन प्रकरण के विवेचना दौरान आरोपी शिवदयाल जाटव को गिरफ्तार कर पूछताछ की गयी तो आरोपी ने बताया की उसके द्वारा पंखोबाई की हत्या की गयी एवं उसके सभी जेवर लूटकर अपने साढूभाई के यहॉ रख दिये । तव पुलिस द्वारा उक्तर जप्ती् के सभी जेवरों को आरोपी के साढू से जप्त किया एवं सम्पूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया ।
माननीय न्यायालय द्वारा अभियोजन के तर्कों से सहमत होते हुए अभियुक्त को धारा-302,394 भादवि में आजीवन कारावास एवं कुल-5000/- रुपये के अर्थदण्ड से दंडित किया गया।
शासन की ओर से पैरवी श्री शिवकांत कुलश्रेष्ठ , विशेष लोक अभियोजक अधिकारी, जिला-शिवपुरी के द्वारा की गई।
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