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थाना पिछोर की अपराध विवेचना मे सफलता, अवैध रूप दो 12 बोर की बंदूक रखने वाले आरोपी को न्यायालय द्वारा आर्म्स एक्ट में एक वर्ष के कारावास व 3000रू के अर्थदंड से दंडित किया है ।

थाना पिछोर की अपराध विवेचना मे सफलता, अवैध रूप दो 12 बोर की बंदूक रखने वाले आरोपी को न्यायालय द्वारा आर्म्स एक्ट में एक वर्ष के कारावास व 3000रू के अर्थदंड से दंडित किया है ।




श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय शिवपुरी श्री अमन सिंह राठौड़ एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय शिवपुरी श्री संजीव मुले के निर्देशन में एवं श्रीमान एसडीओपी महोदय पिछोर श्री प्रशांत शर्मा के मार्गदर्शन में अवैध हथियार के आरोपियो पर की गई कार्यवाही के क्रम में आरोपी भंवर सिंह गुर्जर उर्फ पपला पुत्र मानसिंह गुर्जर उम्र 20 साल निवासी कंचनपुर ठुनी ने दो बंदूक के साथ फेसबुक पर फोटो डाला था जिस पर थाना पिछोर जिला शिवपुरी में दिनांक 13/4/22 को एएसआई जहान सिंह ने आरोपी भंवर सिंह गुर्जर उर्फ पपला पुत्र मानसिंह गुर्जर उम्र 20 साल निवासी कंचनपुर ठुनी धारा पिछोर जिला शिवपुरी से तिगरिया कंचनपुर भौंती रोड पर एक बोर 12 बंदूक हाथ से बनी हुई जप्त कर आरोपी को गिरफ्तार किया एवं एक 12 बोर बंदूक हाथ की बनी हुई उसके घर से जप्त की। आरोपी के पास उक्त दोनों बंदूक रखने का कोई वैध लाइसेंस भी नहीं था। थाना पिछोर जिला शिवपुरी में अपराध क्रमांक 183 / 22 धारा 25 आर्म्स एक्ट का प्रकरण पंजीबद्ध किया। मान्यनीय न्यायालय श्री अमनदीप सिंह छाबड़ा जेएमएफसी पिछोर जिला शिवपुरी ने आरोपी भंवर सिंह गुर्जर को धारा 25 (1-B)A आर्म्स एक्ट में एक वर्ष के साधारण कारावास व 3000 रूपये का जुर्माना एवं जुर्माना नहीं अदा करने पर एक माह के साधारण करावास की सजा दी। उक्त प्रकरण में प्रारभिंक कार्यवाही सउनि. जहानसिंह थाना पिछोर एवं विवेचना तत्कालीन एएसआई शैलेंद्र सिंह चौहान थाना पिछोर ने की थी एवं आरोपी को सजा दिलाने में पंजाब सिंह राजपूत सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी व आरक्षक प्रदीप कौरव थाना पिछोर की सराहनीय भूमिका रही।

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