पंचायतों के उप निर्वाचन 2024 मतदान समाप्त होने के 48 घण्टे पूर्व से शराब की दुकाने बंद रखी जाए
शिवपुरी, 26 नवंबर 2024/ राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा पंचायतों के उप निर्वाचन 2024 (उत्तरार्द्ध) के जारी कार्यक्रम अनुसार मतदान समाप्त होने के 48 घण्टे पूर्व से शराब की दुकाने बंद रखी जाए तथा इस अवधि में शराब का क्रय-विक्रय पूर्णतः प्रतिबन्धित किया जाए।
ग्रामीण क्षेत्र में स्थित शराब की सभी दुकाने संबंधित ग्राम पंचायत के लिए, मतदान की समाप्ति के लिए ऽ नियत समय से 48 घंटे पूर्व से बन्द रखी जायेंगी तथा इस अवधि में शराब का क्रय-विक्रय पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। किसी ग्राम पंचायत के सरपंच या पंच पद के उप चुनाव के मामले में पूरी ग्राम पंचायत की भौगोलिक सीमा में स्थित शराब की सभी दुकाने मतदान की समाप्ति के लिए नियत समय से 48 घंटे पूर्व से बंद रखी जायेगी। जनपद पंचायत अथवा जिला पंचायत के सदस्य के निर्वाचन के मामले में संबंधित निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली प्रत्येक ग्राम पंचायत की भौगोलिक सीमा की परिधि में स्थित शराब की सभी दुकानें बंद रखी जायेंगी। जिन ग्राम पंचायतों में आम निर्वाचन सम्पन्न होना है, उन ग्राम पंचायतों की सीमा से 5 (पाँच) कि.मी. की परिधि में आने वाली समस्त शराब की दुकानें भी बंद रखी जाये।
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