मध्यप्रदेश सरकार के वन विभाग ने निजी स्वामित्व वाले कुछ पेड़ों के परिवहन को लेकर महत्वपूर्ण अधिसूचना जारी की है। राज्य शासन द्वारा जारी आदेश के अनुसार अब कुछ चयनित प्रजातियों के पेड़ों को निजी भूमि से परिवहन करने के लिए परिवहन अनुज्ञा पत्र (ट्रांजिट परमिट) की आवश्यकता नहीं होगी।
वन विभाग द्वारा 10 जनवरी 2026 को जारी अधिसूचना के अनुसार यह निर्णय भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 41, 42 तथा धारा 76 के अंतर्गत प्रदत्त शक...






